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Antilia बंगला विवाद: क्या मुकेश अंबानी ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन गैरकानूनी तरीके से हड़पी?

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मुंबई: देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के अंटेलिया बंगले (Antilia) को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि इस भव्य बंगले के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई ज़मीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, जिसे गैरकानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया गया। यह मामला सालों से कोर्ट में लंबित है, लेकिन अब वक्फ सुधारणा विधेयक (Waqf Reform Bill) के बाद यह एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

Antilia क्या है पूरा मामला?

अंटेलिया, जो मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर बना दुनिया के सबसे महंगे निजी आवासों में से एक है, उसकी ज़मीन को लेकर विवाद है। आरोप है कि

  • यह ज़मीन मूल रूप से वक्फ बोर्ड (मुस्लिम धार्मिक संपत्ति प्रबंधन संस्था) के अधीन थी।
  • इसे बहुत कम कीमत पर अवैध तरीके से खरीदा गया।
  • वक्फ कानूनों का उल्लंघन करते हुए बिना पर्याप्त अनुमति के ज़मीन का ट्रांसफर किया गया।

क्या है वक्फ बोर्ड का दावा?

वक्फ बोर्ड का कहना है कि

  • यह ज़मीन धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की गई थी, जिसे अवैध रूप से कॉमर्शियल यूज़ में बदला गया।
  • ज़मीन की वास्तविक कीमत से कहीं कम दाम पर डील की गई।
  • वक्फ एक्ट के नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया।

मुकेश अंबानी की क्या प्रतिक्रिया है?

रिलायंस समूह की तरफ से कहा गया है कि

  • ज़मीन की खरीदी पूरी तरह कानूनी तरीके से हुई है।
  • सभी नियमों का पालन किया गया और सरकारी अप्रूवल लिया गया।
  • यह मामला कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से उछाला जा रहा है।

सरकार और कानूनी लड़ाई कहाँ तक पहुँची?

  • यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
  • वक्फ बोर्ड ने CBI जाँच की माँग की थी, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया।
  • अब वक्फ सुधारणा विधेयक के बाद यह मुद्दा फिर से गरमाया है।

क्या वक्फ सुधारणा विधेयक से इस मामले पर असर पड़ेगा?

    नए विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। इससे:
    ✅ अंटेलिया जैसे मामलों में पारदर्शिता आ सकती है।
    ✅ वक्फ ज़मीनों की गैरकानूनी बिक्री पर रोक लग सकती है।
    ✅ लेकिन, क्या पुराने मामलों पर इसका पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

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